0 कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में निलंबन व हटाने की अनुशंसा
0 दुर्ग से हटाकर जगदलपुर केंद्रीय बैंक भेजे गए अधिकारी
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दुर्ग। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के सीईओ एसके जोशी को राज्य शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया है। सीईओ के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कार्य करना और धान खरीदी के बाद समितियां से 25-25 हजार रुपए वसूलने की शिकायत हुई थी। राज्य शासन द्वारा दुर्ग के कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी को इस मामले में जांच के निर्देश दिए गए थे। जिले स्तर में गठित जांच टीम द्वारा कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपने के बाद कलेक्टर ने सीईओ को हटाने की अनुशंसा की थी। राज्य शासन ने 30 अप्रैल को इस मामले में एक्शन लेते हुए सीईओ को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्री जोशी के खिलाफ जिले के धान समितियों के प्रबंधकों से 25-25 हजार लिए जाने की भी जांच हो रही है। वहीं दूसरा मामला अहिवारा विधानसभा से चुनाव लड़ने टिकट की पेशकश भी की थी।
चुनाव कार्य से किया गया अलग
जानकारी अनुसार सुरेंद्र कुमार जोशी को वर्तमान निर्वाचन अवधि तक के लिए किसी भी प्रकार के चुनाव कार्य से पृथक कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। कलेक्टर ने सहकारिता सचिव सीआर प्रसन्ना की जांच रिपोर्ट भेजकर सुरेंद्र कुमार जोशी को दुर्ग जिले से अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की है।
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जांच में यह तथ्य आए सामने
जांच में यह बातें पाई गई कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के सुरेंद्र कुमार जोशी ने विधानसभा चुनाव-2023 के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अहिवारा दुर्ग को अपनी व्यक्तिगत जानकारी एक आवेदन के माध्यम से देकर संकल्प लिया था कि वह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का सीधा उल्लंघन है। सूत्रों की माने तो सीईओ ने भी अहिवारा से चुनाव लड़ने टिकट मांगी थी। जांच में यह बात सही पाए जाने के बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि, ऐसे अधिकारी को महत्वपूर्ण पद पर रखना कदाचित उचित नहीं है। उल्लेखनीय है कि, इस शिकायत के संबंध में जांच के लिए बीते 4 अप्रैल को दुर्ग कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था।
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