शिक्षक पढ़ा रहे थे और 400 किमी दूर दर्ज हुई एफआईआर

  • हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

बिलासपुर। स्कूल में काम कर रहे शिक्षक की कार जो जांजगीर जिले में थी, उससे इसी दिन 400 किमी दूर बस्तर में एक सडक दुर्घटना हो गई। इसमें एक दोपहिया सवार की मौत हो गई। वाहन नंबर के आधार पर जगदलपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। इस मामले में हाईकोर्ट ने क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

याचिका के मुताबिक जांजगीर के अकलतरी प्राथमिक शाला में प्रदीप सिंह परिहार प्रधान पाठक हैं। वे 17 अक्टूबर 2022 को अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। उनकी कार भी वहीं थी। इसी दिन करीब 400 किमी दूर जगदलपुर में कार ने एक्सीडेंट कर दिया। जगदलपुर पुलिस ने प्रदीप सिंह के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया। यह जानने के बाद कि कार का रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा रहा है, याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना, शहर कोतवाली, जगदलपुर, जिला बस्तर में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही याचिका दायर की गई।

उपस्थिति रजिस्टर भी हाईकोर्ट में पेश

एडवोकेट हर्षमंदर रस्तोगी के अनुसार याचिकाकर्ता विद्यालय में उपस्थित था, जो उपस्थिति रजिस्टर से स्पष्ट है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, याचिकाकर्ता ने 18 दिसंबर 2022 को किसी विनय कुमार भोई को नोटरीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करके वाहन भी बेचा है। इसके अलावा क्रिमिनल पिटीशन के साथ हाईकोर्ट में कार से संबंधित फास्टेग कार्ड भी पेश किया गया। इसमें स्पष्ट था कि घटना के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक इस वाहन ने जांजगीर जिले की सीमा पार नहीं की थी। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पीपी साहू ने याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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