बिरनपुर में पिता-पुत्र की हत्या के आरोप में 8 पकड़े गए

बेमेतरा। साजा विधानसभा के ग्राम बिरनपुर में एक समुदाय के पिता पुत्र की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आई कल्याण ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बिरनपुर शक्तिघाट निवासी रहीम उर्फ मन्नू पिता उम्मद मोहम्मद एवं उसके पुत्र ईदुल मोहम्मद की 10 अप्रैल को मुरुम खदान के पास अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एक पक्ष के युवक भुनेश्वर साहू की हत्या में 11 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मामलों में आरोपियों को जेल भेजा गया है। अब तक मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई है और 28 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया गया कि 10 अप्रैल की दोपहर को उपद्रवियों ने इन दोनों पिता-पुत्र की बांस की लाठी एवं पत्थर से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना साजा में अपराध क्रमांक 92/2023 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही थी। विवेचना क्रम में वीडियो फुटेज, मोबाइल सीडीआर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी डाकेश्वर सिन्हा पिता गौतम सिन्हा उम्र 28 वर्ष ग्राम चेचानमेटा साजा, दूध नाथ साहू पिता कमल साहू उम्र 27 वर्ष ग्राम पेंडरवानी थाना गंडई, मनीष वर्मा पिता नंदकुमार वर्मा उम्र 23 वर्ष ग्राम खैरी थाना साजा, अरुण रजक पिता मनहरन रजक उम्र 18 वर्ष ग्राम पेंडरवानी गंडई, भोला निषाद पिता श्रवण निषाद उम्र 23 वर्ष ग्राम पदमी बेमेतरा, राजकुमार निषाद पिता संजय निषाद उम्र 19 वर्ष ग्राम पदमी थाना बेमेतरा, समारू नेताम पिता जेठू नेताम उम्र 43 वर्ष ग्राम कोरवाय थाना साजा , पुरन पटेल पिता हेमकुमार पटेल उम्र 19 वर्ष ग्राम पदमी बेमेतरा को 17 अप्रैल सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायालय से न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कराया गया। इसके अलावा इस प्रकरण में भादवि की धारा 147,148,149,153 भी जोड़ी गई है।


आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले चार और आरोपी गिरफ्तार

    बीरनपुर गांव के एक मकान में दोपहर करीबन 2 बजे अज्ञात लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पहले ही पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आगे की तहकीकात और जांच-पड़ताल के पश्चात सोमवार को 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक नाबालिग बालक भी शामिल है। इस तरह आगजनी के मामले में अब तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आगजनी के मामले में थाना साजा में अपराध क्रमांक 90/ 23 धारा 436,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान भा द वि की धारा 147 ,148, 149 जोड़ी गई है। प्रकरण में पूर्व में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, 17 अप्रैल को तीन आरोपी एवं एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल व बाल संप्रेक्षण गृह दाखिल कराया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिवा मंडावी पिता रतन सिंह मंडावी उम्र 22 वर्ष निवासी चिलगुड़ा थाना गंडई, मनीष ध्रुवे ऊर्फ दुर्गेश पिता फेरहा राम धुर्वे उम्र 21 वर्ष निवासी चिलगुड़ा थाना गंडई, दुर्गेश पिता होरी लाल वर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी पेंडरवानी थाना गंडई है वही चौथा नाबालिग बालक है।

0000

प्रातिक्रिया दे