- पति पर अन्य महिला से अनैतिक संबंध होने के आरोप भी गलत
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी द्वारा पति पर अन्य महिला से अनैतिक संबंध होने के आरोप लगाने और आफिस में आकर हंगामा करने को क्रूरता माना है। महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर अपने पति का तबादला करने का अनुरोध भी किया। इन सब आधार पर कोर्ट ने परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है। प्रकरण के अनुसार पत्नी ने अपने पति पर बिना किसी तथ्य के एक महिला सहकर्मी के साथ अनैतिक संबंध होने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं वह पति के कार्यालय में बार-बार जाकर झगड़ा और अभद्र भाषा का प्रयोग कर माहौल खराब करती थी। न्यायालय ने फैसले में कहा है कि इस तरह पत्नी की प्रताड़ना का शिकार पति तलाक लेने का हकदार है।
विधवा से की थी शादी
धमतरी जिले के कुरुद में पदस्थ एक सब-इंजीनियर ने वर्ष 2010 में रायपुर की एक विधवा महिला से शादी की थी। महिला ने माता-पिता से अलग रहने का दबाव पति पर बनाया। कुछ समय बाद उसने अपने पति पर सहकर्मी के साथ अनैतिक संबंध होने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और पति के आफिस पहुंचकर हंगामा भी किया।
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परिवार न्यायालय भी पति के पक्ष में
लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित पति ने तलाक के लिए परिवार न्यायालय में अर्जी दी थी। परिवार न्यायालय, रायपुर ने सभी तथ्यों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर 17 दिसंबर 2019 को तलाक का आदेश दिया। इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने महिला के आरोपों को गलत पाते हुए पति के पक्ष में फैसला दिया है।
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