पुलिस वालों के फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने पर पाबंदी

योगी सरकार की नई पॉलिसी

लखनऊ। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर लगे रहने वाले पुलिसकर्मियों पर यूपी की योगी सरकार ने नकेल कस दी है। अब कोई भी पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान पर्सनल इस्तेमाल के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। कार्यस्थल से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। योगी सरकार ने बुधवार को पुलिस वालों के लिए सोशल मीडिया की नई पॉलिसी जारी कर दी। पॉलिसी के अनुसार थाना, पुलिसलाइन या कार्यालय के निरीक्षण और पुलिस ड्रिल या फायरिंग में भाग लेने का लाइव टेलीकास्ट या कार्यवाही से सम्बन्धित वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा करना गोपनीयता का उल्लंघन माना जाएगा। कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, चैट, वेबीनार आदि में बतौर गेस्ट आमंत्रित किये जाने पर उसमें भाग लेने से पहले वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

क्या-क्या हुआ प्रतिबंधित

ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। ड्यूटी के दौरान अपने कार्यालय या कार्यस्थल पर वर्दी में वीडियो/रील्स बनाने या किसी भी कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में किसी भी प्रकार का ऐसा वीडियो अथवा रील्स जिससे पुलिस की छवि धूमिल होती हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर पाबंदी लगा दी गई है।

व्यक्तिगत मोबाइल पर ऐसी रोक

पुलिस कार्मिक सरकारी सोशल मीडिया एकाउंट को अपने व्यक्तिगत मोबाइल पर लॉगिन नहीं करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यक्तिगत एकाउंट बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सरकारी मोबाइल नम्बर, इण्टरनेट, वाईफाई, आईपी एड्रेस, ई-मेल आईडी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

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