सरकार लाएगी कानून
नई दिल्ली। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपए का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा, उसपर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपए दिए जाएंगे। मंत्री ने इस बात पर क्षोभ जताया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते है। इसके बजाय वे अपना वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं। कुछ हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, नागपुर में मेरे रसोइये के पास भी दो सेकेंड हैंड वाहन हैं। आज चार सदस्यों के परिवार के पास छह कारें होती हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं। हमने उनका वाहन खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है।
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1000 रुपए जुर्माने का होगा प्रावधान
गडकरी ने कहा मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़ी करेगा, उसका जो मोबाइल से फोटो खींचकर भेजेगा, उसको अगर 1,000 रुपए का जुर्माना होगा तो उसमें से 500 रुपए फोटो भेजने वाले को मिलेगा। इससे पार्किग की समस्या दूर हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस चलन पर खेद जताया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किग नहीं बनाते। इसके बजाय लोग अपने वाहनों को सड़कों पर ही खड़ी कर देते हैं।
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दूर होगी जाम की समस्या
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने से अक्सर जाम की समस्या पैदा हो जाती है। इसे दूर करने के लिए वह सड़क पर गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करने के चलन को रोकने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं।
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पायलटों को आपात स्थिति का नहीं दिया प्रशिक्षण
30 प्रशिक्षण संस्थानों में मिलीं खामियां
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मार्च 2021 के बाद से 30 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) का ऑडिट किया और उन्हें कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। महानिदेशालय ने कहा कि प्रशिक्षु पायलट के बुनियादी प्रशिक्षण में खामियां पाई गईं। एकल उड़ानें संचालित करने से पहले उन्हें आपात स्थिति और आवश्यक अभ्यासों के बारे में उपयुक्त जानकारी और प्रशिक्षण नहीं दिया गया। महानिदेशालय के एक बयान के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप डीजीसीए ने एक एफटीओ की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। दो प्रबंधकों को चेतावनी पत्र जारी किया है। चार प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षकों (सीएफआई), तीन उप सीएफआई और एक सहायक उड़ान प्रशिक्षक को निलंबित कर दिया है। डीजीसीए ने ऑडिट में पाया कि हवाई क्षेत्र/प्रशिक्षण संगठनों में सुविधाएं आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हैं। रनवे की सतह खराब पाई गई और ‘विंड सॉक’ फटा हुआ या मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। डीजीसीए ने कहा कि कई एफटीओ में उड़ान से पहले शराब पीने की जांच के नियमों का पालन नहीं किया गया।
नहीं दिया हलफनामा
महानिदेशालय ने कहा, कुछ निर्देशकों, प्रशिक्षु पायलट और विमान रखरखाव इंजीनियर ने बीए (ब्रीदअलायजर) जांच नहीं कराई या काम शुरू करने/विशेषाधिकारों के इस्तेमाल से पहले हलफनामा नहीं दिया। कुछ मामलों में, इस्तेमाल किए जा रहे परीक्षण उपकरण आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मिले। डीजीसीए ने कहा कि उसने आधिकारिक दस्तावेजों में कुछ गलतियां पाईं।
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