शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट दाखिल, ‘आप’ आरोपी नंबर-38

–पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग केस में राजनीतिक दल को बनाया गया आरोपी

–जांच एजेंसी का बड़ा दावा- आम आदमी पार्टी को घोटाले में मिले 45 करोड़

–ईडी ने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को बताया मुख्य साजिशकर्ता

इंट्रो

कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी की चार्जशीट का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अरविंद केजरीवाल समेत कई आरोपियों को 12 जुलाई को कोर्ट में तलब किया गया है। ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं और उसे आरोपी नंबर 38 बनाया है।

नई दिल्ली। चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से मिली 100 करोड़ की रिश्वत में से 45 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को मिले और हवाला चैनल्स के जरिए इस रकम को गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए भेजा गया।

ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका पूरी तरह स्पष्ट है। राउज ऐवेन्यू स्थित ट्रायल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया है जिसे पिछले महीने दायर किया गया था। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत अन्य कई आरोपियों के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए 12 जुलाई को अदालत में मौजूद रहने को कहा है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बताया गया है। इस बीच केजरीवाल ने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने चार्जशीट में कहा, आम आदमी पार्टी को अपराध से अर्जित आय में 45 करोड़ रुपए मिले और इसे हवाला के जरिए गोवा भेजा गया। इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया गया। इस तरह आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, 45 करोड़ रुपये की अपराध आय को प्राप्त करने, उपयोग और छिपाने जैसी गतिविधियों में शामिल है।

यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया है। ईडी का दावा है कि वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आरोपों से इंकार करती रही है।

चार्जशीट में प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र

चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीन शॉट बरामद हुए हैं। जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीन शॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया जाना था।

हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे

हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चनप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोइंग पिल्लई के बीच जो बातचीत हुई उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक जिसने अभिषेक बोइंग पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे दो बैग अलग-अलग, दो अलग-अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है की ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा जो कि साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया, आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया।

केजरीवाल को आरोपी नंबर 37

ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोप लगाया कि आबकारी नीति लागू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी। इसमें से 45 करोड़ का सीधा इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। इसके साथ ही ईडी ने इस बार अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता में शामिल किया है और उन्हें आरोपी नंबर 37 बनाया है। जबकि आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई से इंकार

हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आज मामले की सुनवाई टाल दी, क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि ईडी की याचिका पर केजरीवाल का जवाब उन्हें कल देर रात दिया गया और एजेंसी को इस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय चाहिए। राजू ने कहा कि जवाबी प्रति उन्हें मंगलवार रात 11 बजे दी गई और उनके पास जवाबी हलफनामा तैयार करने और दाखिल करने का समय नहीं है।

केजरीवाल ने कहा, जज साहब, मैं तो जासूसी का शिकार हो गया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय की ‘जासूसी’ का शिकार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत रद्द करना न्याय की विफलता होगी। जमानत देने के खिलाफ ईडी की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ईडी मामले में अन्य सह-आरोपियों पर ‘दबाव’ डालने और उन्हें जमानत देने पर ईडी की ‘अनापत्ति’ के बदले में उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के लिए प्रेरित करने के अवैध उपायों का इस्तेमाल कर रही है।

0000

प्रातिक्रिया दे