शराब घोटाला केस में अनवर को अंतरिम जमानत नहीं

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। दरअसल, जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की अपील की है, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की।

ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जमानत देने का आग्रह किया था। साथ ही कहा कि अनवर को किडनी की बीमारी है और उन्हें यूरिन करने में दिक्कत हो रही है। सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है। जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है। ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अनवर को गिरफ्तार किया गया था, तब भी वह जानबूझकर मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर अस्पताल में भर्ती हो गए।

मेडिकल बोर्ड से जांच कराई

ईओडब्ल्यू ने मेडिकल बोर्ड से जांच कराई है, जिसमें उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं बताई गई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी अंतिरम बेल का आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, नियमित जमानत अर्जी पर 10 जून के बाद अंतिम सुनवाई के लिए प्रकरण रखने के निर्देश दिए हैं।

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