- आपत्ति उठाने के बाद कर सके ‘टेंडर वोट’
(फोटो : अरविंद शिंदे)
पुणे। देश की 96 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। इस बीच एक हैरान कर देने वाला वाक्या सामने आया है। महाराष्ट्र की पुणे लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हो रही है और यहां पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष का वोट किसी और ने दे दिया। जब पुणे शहर कांग्रेस प्रमुख अरविंद शिंदे सोमवार को रास्ता पेठ के सेंट मीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में मतदान केंद्र पर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में था, लेकिन किसी ने पहले ही वोट डाल दिया था। शिंदे ने कहा कि इसका पता चलने के बाद उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और बाद में उन्हें ‘टेंडर वोट’ प्रक्रिया का उपयोग करके मतदान करने की अनुमति दी गई।
क्या होता है टेंडर वोट?
चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 49P के अनुसार टेंडर वोट वह वोट है जिसे मतपत्र पर डालने की अनुमति तब दी जाती है जब एक मतदाता को पता चलता है कि किसी ने पहले ही उसके नाम पर वोट दिया है। ये वोट मतपत्रों के जरिये डाले जाते हैं और सील करके बंद कर दिए जाते हैं। ये वोट तब उपयोगी होते हैं जब जीतने वाले उम्मीदवार और उपविजेता के बीच अंतर कम होता है। हालांकि यदि अंतर बड़ा है, तो टेंडर वोटों की गिनती नहीं की जाती है।
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