आरटीआई के तहत मांगी गई थी जानकारी
नई दिल्ली। एसबीआई ने उसकी शाखाओं से जारी किए गए चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का खुलासा करने से इंकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने एक आरटीआई के जवाब में व्यावसायिक गोपनीयता के तहत दी गई छूट का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से मना किया। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत दायर एक आवेदन में अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री और उन्हें भुनाने के लिए एसओपी का विवरण मांगा था। एसबीआई के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और उप महाप्रबंधक एम कन्ना बाबू ने अपने जवाब में 30 मार्च को कहा, अधिकृत शाखाओं को समय-समय पर जारी चुनावी बॉन्ड योजना-2018 की मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) आंतरिक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें सूचना का अधिकार कानून की धारा 8(1) (डी) के तहत छूट दी गई है। आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) वाणिज्यिक विश्वास, कारोबारी गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी के खुलासे से छूट देती है, जिसे बताने से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा।
एसबीआई का ऐसा जवाब
एसबीआई की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है, अधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 की बिक्री और रिडेंप्शन के लिए समय समय पर जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इंटरनल गाइडलाइंस हैं, जो सिर्फ आंतरिक सर्कुलेशन के लिए हैं। इन्हें सूचना के अधिकार कानून के सेक्शन 8 (1)(डी) के तहत एग्जम्पशन मिला हुआ है।
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