- जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी भी हुई नामंजुर
- जीआरपी भिलाई तीन ने की कार्रवाई (फोटो भिलाई 23-20)
- शादी का दिया झांसा
भिलाई। नाबालिग को शादी का झांसा देकर अनाचार करने वाले बिल्डर और छालीवुड अभिनेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 376, 377, 506 पाक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है। जीआरपी भिलाई तीन ने बताया कि एमआर ले आउट संचालक दुर्ग निवासी मनोज राजपूत ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर लंबे समय से अनाचार करता रहा। पीड़िता की शिकायत के बाद जीआरपी ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी मनोज राजपूत को उसके निवास से गिरफ्तार किया है।
मनोज राजपूत का नाबालिग से पुराना परिचय था, उसके पिता सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी है। घटना उजागर ना हो इस कारण नाबालिग को जान से मारने की धमकी दिया करता था। घटना वर्ष 2011 का होना बताया गया है। जीआरपी भिलाई तीन ने एमआर ले आउट संचालक मनोज राजपूत को शुक्रवार को दुर्ग न्यायालय में पेश किया गया। जहां पुलिस द्वारा लगाए गए पाक्सो एक्ट और जमानत याचिका को खारिज किया है। अब मनोज राजपूत को जेल भेज दिया गया है।
गांव के जीरो शहर मा हीरो का भी निर्माण किया
मिली जानकारी के मुताबिक मनोज राजपूत का लंबा चौड़ा जमीन का कारोबार है। हाल ही में छत्तीसगढ़ी फिल्म गांव के हीरो शहर मा हीरो नाम से अपनी जीवन पर एक फिल्म निर्माण भी किया है। जो हाल ही में प्रदेश के सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। आरोपी मनोज राजपूत पर पूर्व में भी जमीन को लेकर ठगी का अपराध पुलिस थाने में दर्ज किया जा चुका है। मनोज का एमआर ले आउट नाम से बायपास दुर्ग किनारे काफी बड़ा कार्यालय भी संचालित है।
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