ईडी-सीबीआई ने कहा, शराब घोटाले में आप पार्टी को भी बनाएंगे आरोपी

-सुप्रीम कोर्ट में आप नेता सिसोदिया की जमानत याचिका पर चल रही है सुनवाई

  • जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से किए कई सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरोपी बनाया जाएगा। केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ‘पार्टी’ को आरोपी बनाने का फैसला किया गया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, ‘हम परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने के लिए पीएमएलए की धारा 17 का इस्तेमाल करते हुए ‘आप’ को आरोपी बना रहे हैं। हमने इस संबंध में फैसला ले लिया है।’ बेंच ने राजू से पूछा कि क्या राजनीतिक दल के खिलाफ उसी अपराध के लिए आरोप होंगे जो सिसोदिया और अन्य के लिए हैं या अलग। कोर्ट ने कहा, ‘अपने बयान में सावधानी रखें। क्या यह सीबीआई की ओर से जांचे जा रहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन ऐक्ट में भी अलग आरोप होगा?’ कोर्ट ने राजू से मंगलवार को जवाब देने को कहा। हालांकि, एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ‘आप’ के खिलाफ आरोप अलग होंगे, जबकि अपराध वही होगा।

हेडलाइंस बनाने इस तरह दिए जा रहे बयान : सिंघवी

सिसोदिया की ओर ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा, ‘उनके (एएसजी) के अंतिम वाक्य पर आप कल के न्यूजपेपर में असर देखेंगे।’ सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के एक साल बाद, 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 500 गवाहों की पड़ताल के बाद अब वे एक आरोपी जोड़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोप में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था।

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किसी को अनंतकाल तक जेल में नहीं रख सकते : सुको

सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। मंगलवार को एक बार फिर इस मामले में दलीलें रखी जाएंगी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू से कई सवाल किए। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनंतकाल तक सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट में आरोपों पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘आरोपों पर बहस क्यों नहीं शुरू हुई है? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि कब आरोपों पर बहस कर सकते हैं। चार्जशीट दायर हो गई है तो बहस की शुरुआत हो जानी चाहिए।’

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