-सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
- 10 सितंबर को होंगे काउंसिल चुनाव
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव के लिए चुनाव विभाग की पांच अगस्त की अधिसूचना को रद्द कर दिया। साथ ही इसके लिए एक सप्ताह के अंदर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। वहीं शीर्ष अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) को ‘हल’ चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आदेश दिया है कि लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव के लिए सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी की जाए। पीठ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ‘हल’ चिह्न आवंटित करने का विरोध करने वाली लद्दाख प्रशासन की याचिका भी खारिज कर दी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांच अगस्त को जारी अधिसूचना के तहत तीस सदस्यों वाली लद्दाख हिल काउंसिल की 26 सीटों के लिए दस सितंबर को मतदान होना है।
लद्दाख प्रशासन पहले पहुंचा हाईकोर्ट
एकल न्यायाधीश ने लद्दाख प्रशासन द्वारा नेशनल कांफ्रेंस को हल के निशान पर चुनाव न लड़ने के आदेश को रद्द कर दिया था। लद्दाख प्रशासन ने एकल न्यायाधीश के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायाधीश एमए चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की थी।
प्रशासन को लगा था झटका
खंडपीठ ने कहा था कि एकल न्यायाधीश ने जो फैसला किया है, उसमें हमें कोई खामी नजर नहीं आती। पार्टी को चुनाव निशान काउंसिल के चुनाव नियमों के तहत दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं। लिहाजा हमें नहीं लगता कि खंडपीठ को इसमें कोई दखल देने की जरूरत है।
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