रायपुर कलेक्टर-एसपी के खिलाफ एक और याचिका

  • तीन अवमानना याचिका पहले से दायर

  • हाईकोर्ट ने जारी किया अधिकारियों को नोटिस

बिलासपुर। अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण के मामले में कलेक्टर और एसपी रायपुर के विरुद्ध एक और अवमानना याचिका दायर की गई है। जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की युगल बेंच ने रायपुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि इसके पहले कलेक्टर और एसपी रायपुर के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण के मामले में तीन अवमानना याचिका दायर हो चुकी हैं। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने तीसरी याचिका दायर की थी जो लंबित है। कोर्ट ने आदेशित किया है कि नई याचिका की सुनवाई भी छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा दायर लंबित अवमानना याचिका के साथ होगी।

याचिकाकर्ता अमलीडीह, रायपुर निवासी संदीप तिवारी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि विभिन्न अवसरों पर कई वाहनों में डीजे रखकर बजाए जा रहे हैं। जबकि प्रशासन ने प्रेस रिलीज करके कहा था कि डीजे या धुमाल नहीं बजने दिया जाएगा। कोर्ट को बताया गया कि प्रशासन ऐसी विज्ञप्ति जारी करता है जिसके तहत स्कूल और अस्पताल जैसे साइलेंट जोन के पास 60 डेसिबल से अधिक आवाज बजाने पर कार्रवाई होगी।

आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण

कोर्ट को बताया गया कि एम्स परिसर जहां 900 बिस्तर का अस्पताल है, उसके परिसर में अस्पताल के बाजू में 1 नवंबर 2022 से 3 नवंबर तक ओरिना नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। यहां पर देर रात तक ध्वनि प्रदूषण किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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