मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में मांगी वजू की अनुमति

  • सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, अगले शुक्रवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में रमजान के दौरान वजू की व्यवस्था किए जाने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील हुजैफा अहमदी से कोर्ट ने पूछा कि आपकी दिक्कत क्या है? अहमदी ने बताया कि वजू की जगह और वॉशरूम की दिक्कत है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वैकल्पिक इंतजाम हैं। मामले में अब अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। दरअसल रमजान के महीने में वजू करने में आ रही समस्या को देखते हुए उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आग्रह मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्जी दाखिल करने को कहा था। हालांकि वहां शिवलिंग की आकृति मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में नमाजियों के लिए अलग से वजू की व्यवस्था जिला प्रशासन को करने का आदेश दिया जा चुका है।

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने कहा कि आप दोनों पक्ष कोर्ट से बाहर पांच मिनट बैठकर बातें कर लें। हुजैफा ने कहा कि मोबाइल टॉयलेट वैन से समस्या हल हो जाएगी। मेहता ने कहा कि हमें मोबाइल टॉयलेट वैन से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परिसर से बाहर हो क्योंकि ज्योतिर्लिंग का गर्भगृह पास ही है। आदेश लिखाते हुए सीजेआई ने कहा कि समुचित जगह पर मोबाइल टॉयलेट वैन लगवा दी जाए. जगह को लेकर हुजैफा के सुझाव पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गर्भगृह की पवित्रता और मर्यादा का सवाल है। मंगलवार को याचिकाकर्ता और सरकार के बीच बैठक में चर्चा होगी। अब अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में वजू की व्यवस्था को लेकर हाल ही में याचिका दाखिल की गई थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई का भरोसा दिलाया था।

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सभी मुकदमों की एक ही अदालत में होगी सुनवाई

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद- श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला किया है, कि इससे संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अब जिला जज की अदालत में होगी। श्रृंगार गौरी मामले को लेकर अलग-अलग प्रार्थना पत्र अलग-अलग अदालतों में डाले गए थे जिन्हें अलग-अलग वादियों ने डाला था जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की मांग की डिमांड, ज्ञानवापी मस्जिद को हिन्दू पक्ष को देने की मांग जैसे अलग- अलग एक ही मुद्दे अलग- अलग लोगों द्वारा अलग- अलग अदालत में दी गयी थी। ऐसे में इन सारे मुकदमों को एक ही स्थान पर सुनवाई के लिए श्रृंगार गौरी केस की महिला वादियों ने जिला जज के अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।

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