ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए रिजर्व रहेगी नीचे की सीट

आरामदायक-सुविधाजनक यात्रा के लिए रेलवे ने किया नियमों में बदलाव

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित सीटों के कोटे में नया बदलाव किया है। दिव्यांगों के लिए आरामदायक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में उनके और उनके परिजनों के लिए निचली बर्थ निर्धारित की है। अब हर क्लास में उन्हें और उनके साथ चलने वाले अटेंडेंट को आरक्षित सीटें मिलेंगी, वो भी लोअर और मिडिल बर्थ।

दिव्यांगजनों के लिए उन ट्रेनों में भी कोटा निर्धारित किया गया है जिसमें सेकंड क्लास सिटिंग या एसी चेयर कार के दो से अधिक कोच होते हैं। इनमें दिव्यांग जनों के लिए दो सीटों का कोटा आरक्षित किया गया है। हालांकि, इस सुविधा के लिए उनको पूरा किराया देना होगा। बता दें, दिव्यांग या फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए रेलवे ने ट्रेन की लोअर बर्थ को रिजर्व कर दिया है।

दिव्यांगों के लिए चार सीटों का कोटा

रेलवे की एडवाइजरी के मुताबिक, दिव्यांग जनों के लिए स्लीपर क्लास में चार सीटों का कोटा रहेगा, जिसमें दो नीचे की सीटें रहेंगी और दो मिडिल सीटें होंगी। थर्ड एसी में दिव्यांग जनों के लिए दो वर्ग आरक्षित रहेगा, जिसमें एक सीट नीचे की और एक मिडिल बर्थ होगी। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में दो बर्थ नीचे की होंगी और दो अपर बर्थ रहेंगी।

रेलवे इन श्रेणियों में देता है किराए में रियायत

रेलवे दिव्यांगों को चार श्रेणियों में किराये में रियायत देता है। ये श्रेणियां अस्थि विक्लांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति (जो बिना किसी साथ के नहीं कर सकते हैं)। अंधे व्यक्ति और मूक-बधिर व्यक्ति (जो अकेले या फिर किसी के साथ यात्रा कर सकते हैं)।

सीनियर सिटीजन को बिना मांगे सीट देगा रेलवे

बता दें, इनके अलावा भारतीय रेलवे सीनियर सिटीजन यानि बुजुर्गों को बिना मांगे लोअर बर्थ देता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र और गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रेन में स्लीपर क्लास में 6 से 7 लोअर बर्थ, थर्ड AC के हर कोच में 4-5 लोअर बर्थ, सेकंड एसी के हर कोच में 3-4 लोअर बर्थ रिजर्व्ड हैं। उनको बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किये ही सीट मिल जाती है।

टीटी बदल सकता है बर्थ

वहीं, अगर किसी सीनियर सिटीजन, दिव्यांग या गर्भवती महिला को टिकट बुकिंग ऊपर की सीट दे दी जाती है तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग के दौरान टीटी को उन्हें नीचे सीट देने का प्रावधान है।

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