नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ममता सरकार की एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया। ममता सरकार की याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी से बचाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में अब हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चार्जशीट दायर की जा चुकी है। सौमेंदु अधिकारी भी भाजपा नेता हैं। उन्हें 31 जनवरी, 2023 को पुरबा मेदिनीपुर के कोंटाई स्थित रंगमती श्मशान भूमि में 14 दुकानों के आवंटन के दौरान कथित रूप से धन की हेराफेरी करने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा किसी भी संभावित बलपूर्वक कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा संरक्षित किया गया है। यह मामला उस दौर का है जब वह कोंटाई नगर निकाय के अध्यक्ष थे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अब चार्जशीट दायर की जा चुकी है और स्थानीय अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
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