पैन-आधार 30 जून तक होंगे लिंक

नई दिल्ली। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी है। पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी। कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार से पैन जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे एक जुलाई, 2017 तक पैन आवंटित किया गया है और वह आधार नंबर पाने का पात्र है, उसे संबंधित प्राधिकरण को तय शुल्क के भुगतान के साथ 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार नंबर की जानकारी देने की जरूरत होगी। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल, 2023 से उन पर जुर्माना लग सकता है।

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