नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। चिन्मयानंद को 2011 में शिष्या द्वारा दर्ज कराए गए दुराचार के मुकदमे में गुरुवार को शाहजहांपुर की एसीजेएम थर्ड कोर्ट में पेश होना था लेकिन वह पहुंचे नहीं। इसके बाद कोर्ट ने धारा 82 की कार्रवाई कर चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। 2011 में स्वामी चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने दुराचार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम थर्ड कोर्ट में चल रही थी। 2011 से लेकर 2022 तक चिन्मयानंद एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं गए। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
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