नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसमें उन्होंने विभिन्न बैंकिंग घोटालों में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की कथित भूमिका की जांच करने को कहा था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी कर स्वामी की याचिका पर उनसे जवाब मांगा। पीठ ने कहा, हम विचार करेंगे। नोटिस जारी की जाए। स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यस बैंक जैसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में आरबीआई अधिकारियों के शामिल होने की जांच नहीं की गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरबीआई के अधिकारियों ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में
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इन बैंकों की जांच की मांग
स्वामी ने घोटालों की जांच करवाने की मांग की है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किंगफिशर, यूपी प्राइवेट शुगर आर्गनाइजेशन, नीरव मोदी\पंजाब नेशनल बैंक, आईएल एंड एफएस, पीएमसी बैंक, यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, रोटोमैंक ग्लोबल प्रा. लि., फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया से जुड़े घोटालों की जांच कराने की मांग की गई है।


 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                 
                                                    
                                                                                                