मेडिकल एजुकेशन में बड़े बदलाव को मंजूरी… एनएमसी एक्ट के प्रावधान लागू, 2024 से ‘नेक्स्ट’ एग्जाम अनिवार्य

नई दिल्ली। मेडिकल एजुकेशन में बड़े बदलाव को मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है। सरकार द्वारा एनएमसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हुए नए नियमों के अंतर्गत एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय निकास परीक्षा (‘नेक्स्ट’) के आयोजन को स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट परीक्षा सितंबर 2024 से आयोजित की जाएगी। हालांकि, प्राथमिक तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम सितंबर 2020 में लागू किया गया था।

पहले बताया जा रहा था कि नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से नेक्स्ट एग्जाम को 2023 से ही लागू किया जा रहा है। हालांकि, इस बारे में आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है। इस बीच, मार्च 2023 के लिए नीट पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा की अधिसूचना जारी हो गई थी। इसी के आधार पर कयास लगाए जा रहे थे कि नेक्स्ट एग्जाम 2024 तक टल सकती है।

नियम अभी बाकी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 सितंबर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम की धारा-59 को लागू करने वाली राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि नेक्स्ट परीक्षा आयोजित करने के लिए नियम अभी बाकी हैं। नियम तैयार किए जाने और परीक्षा प्रकोष्ठ का गठन आदि प्रक्रियाधीन है। एनएमसी अधिनियम के अनुसार, आयोग को अधिनियम लागू होने के तीन साल के भीतर एक सामान्य अंतिम वर्ष की स्नातक चिकित्सा परीक्षा नेक्स्ट आयोजित करनी होती है।


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