अंकिता हत्याकांड : आरोपियों को नहीं मिली जमानत, वकीलों का केस लड़ने से इंकार

6 अक्टूबर को खत्म होगी न्यायिक हिरासत

देहरादून। उत्तराखंड के कोटद्वार के सभी वकीलों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपियों का केस लड़ने से इनकार कर दिया है। कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पंत ने बताया कि आरोपी का मुकदमा नहीं लड़ने के वकीलों के फैसले के कारण बुधवार को आरोपी की जमानत पर सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि आरोपी की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर को खत्म हो रही है। बता दें, पुलकित हरिद्वार के पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, जो दर्जाप्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं. घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दरअसल पौड़ी जिले के यमकेश्वर में गंगा भोगपुर में वनंतरा रिजॉर्ट में कार्यरत 19 वर्षीया अंकिता की पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों, प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता के साथ मिलकर ऋषिकेश के निकट चीला नहर में धकेलकर हत्या कर दी थी।

24 घंटे के भीतर तीनों आरोपी गिरफ्तार

वहीं इस हत्याकांड में अंकिता के परिजनों ने धामी सरकार और पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि हत्याकांड की जांच की निगरानी कर रहे उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी ने दावा किया कि 22 सितंबर को अंकिता की गुमशुदगी का मामला राजस्व पुलिस से पुलिस को सौंपे जाने के 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर की अधिकारी की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया जो तेजी से सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि हम सभी सबूत इकटठा कर रहे हैं, जिनकी सहायता से हम तीनों आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जाएंगे।


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