–सीबीआई कोर्ट का फैसला
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रांची। धनबाद के अतिरिक्त जज उत्तम आनंद हत्याकांड में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। इन दोनों को 28 जुलाई को दोषी ठहराया गया था। उत्तम आनंद की 28 जुलाई 2021 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे सुबह से वॉक के बाद वापस आवास लौट रहे थे। तेज रफ्तार ऑटो ने उत्तम आनंद को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड के मामले में रजनीकांत पाठक की कोर्ट ने सुनवाई की, उसके बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने धारा 302 और 34, 201 के तहत दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। चूंकि ये ज्यूडिशियरी पर हमला था, इसलिए अंतिम सांस तक दोनों दोषियों को सलाखों के पीछे रहना होगा। वहीं, बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि वे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।
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क्या है मामला
बता दें 28 जुलाई 2021 की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले जज को पीछे से ऑटो चालक ने टक्कर मार कर उनकी हत्या कर दी थी। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था। बाद में कोर्ट की मॉनिटरिंग में मामले की छानबीन सीबीआई ने शुरू की। अदालत में मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। पांच महीने में 58 गवाहों का बयान दर्ज किया गया था।
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परिवार बोला-असली गुनहगार घूम रहे
जज उत्तम आनंद के भाई सुमन कुमार और उनके बहनोई विशाल आनंद ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लखन वर्मा और राहुल वर्मा दोनों को अपराध को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था, लेकिन साजिश करने वाले अभी भी फरार हैं। मुख्य अपराधी का कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा है कि वे मामले की दोबारा जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। परिजन चाहते हैं कि इस मामले में अब भी कुछ रहस्य छिपे हैं, जिनका पर्दाफाश होना चाहिए।
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