मतदान अधिकारी से मारपीट, राज बब्बर को 2 साल की सजा

एमपी/ एमएलए अदालत का बड़ा फैसला

लखनऊ। यहां की एमपी/ एमएलए अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 1996 के चुनाव में एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई। राज बब्बर को एक लोक सेवक के सरकारी कार्य में बाधा डालने और और तीन अन्य अपराधों के लिए दो साल कारावास की सजा सुनाई गई। एक मतदान अधिकारी ने यहां के वजीरगंज थाने में दो मई 1996 को चुनाव के दौरान बब्बर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। उस समय राज बब्बर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अदालत ने उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का दोषी ठहराया और 8,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाए जाने के वक्त राज बब्बर अदालत में मौजूद थे।

8500 रुपए का जुर्माना

पूर्व एक्टर और राजनेता राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 23 मार्च 1996 में केस की विवेचना के बाद राजब्बर के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 504, 323 और 188 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है।

26 साल पहले का मामला

कोर्ट के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप है कि मतदान केंद्र संख्या 192/103के बूथ संख्या192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया तब वह मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा ही रहे थे कि इतने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राज बब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। जिसके बाद उन्होंने चुनाव अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा और शिव कुमार सिंह को मारा पीटा। मतदान केंद्र के बूथ संख्या 191 में नियुक्त मतदान अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, पुलिस और अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। राज बब्बर के साथ मारपीट में शामिल दूसरे अभियुक्त अरविंद यादव की मौत तब ही हो गई जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण सिंह राणा, शिव कुमार सिंह, मनोज श्रीवास्तव के अलावा दो अन्य गवाहों ने मामले को लेकर गवाही दी थी।

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