सरकार ने बदले बैंक-पोस्ट ऑफिस के नियम… सालाना 20 लाख के लेनदेन पर पैन-आधार जरूरी

नई दिल्ली। सरकार ने बैंक से सरकार ने रुपयों के लेन-देन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब बैंक या फिर पोस्टऑफिस (डाकघर) से निर्धारित सीमा से ऊपर पैसों की निकासी करने के लिए पैन और आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तह अब आप बैंक और पोस्ट-ऑफिस में 20 लाख रुपए से अधिक राशि जमा करते हैं, तो इसके लिए पैन नंबर और आधार कार्ड की पूरी जानकारी देना जरूरी होगा। यह सीमा एक वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर आप एक वित्त वर्ष के अंदर 20 लाख रुपए से अधिक की राशि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या फिर इतनी रकम की निकासी करते हैं तो इस लेन-देन के लिए ये दोनों दस्तावेज जरूरी होंगे।

जल्द करा लें खाते से पैन-आधार लिंक

अगर आपने अब तक अपने बैंक खाते और पोस्ट ऑफिस के खाते से पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो फिर इसे आज ही करा लें। इसके अलावा भी अन्य बड़े लेन-देन को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। अगर किसी व्यक्ति का किसी को-ऑपरेटिव बैंक , पोस्ट ऑफिस या किसी बैकिंग कंपनी में कैश क्रेडिट खाता या चालू खाता है, तो उसे पैन और आधार की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

बड़े लेन-देन की होगी निगरानी

सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मायने जानें तो दरअसल, सरकार अपना टैक्सपेयर बेस बढ़ाने के मद्देनजर ये नियम लाई है। इस नियम के चलते अब बड़े लेन-देन करने वाले उन लोगों पर नजर रखी जा सकेगी जिसके पास पैन कार्ड नहीं है और पता लगाकर ऐसे लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा। बता दें कि किसी लेन-देन में पैन और आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी दर्ज होने से उसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है।

कहां देनी होगी पैन-आधार की जानकारी

00 कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में किसी एक बैंक, एक को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक से या अधिक खाते में 20 लाख रुपये जमा करता है।

00 कोई व्यक्ति किसी एक बैंक, एक को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक से अधिक खाते से 20 लाख रुपये की नकदी निकासी करता है।

00 कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग कंपनी, को-ऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।

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