बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से झटका
छठे रेसलर के मामले में मिली राहत
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर पांच महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय कर दिए। साथ ही कोर्ट ने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी आराेपी माना है। अदालत ने कहा कि सबूतों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष पर यह आरोप तय किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कुश्ती महासंघ के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेट्री विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय कर दिया। अब बृजभूषण सिंह को एक साथ पांच महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के कई मामलों का सामना करना पड़ेगा।
इन धाराओं के तहत तय हुए आरोप
कोर्ट के बयान के मुताबिक, ”बृज भूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़िता की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पीनल कोड की धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए हैं। वहीं, विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
छठे पहलवान के आरोपों से मिली राहत
हालांकि, कोर्ट ने बृज भूषण को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट को छठे महिल पहलवान की ओर से लगाए गए आरोपों में पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। जहां अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपना मामला पेश करेगा, और बचाव पक्ष को जवाब देने और अपनी दलीलें पेश करने का अवसर मिलेगा।
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कोर्ट ने खारिज कर दी थी बृजभूषण की याचिका
बता दें कि 7 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट नेअतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए 10 मई की तारीख तय की थी। 26 अप्रैल को कोर्ट ने बृजभूषण की ओर से मामले में आगे की जांच करने का अनुरोध करते हुए दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में बृजभूषण ने कहा था कि मेरे ऊपर 7 सितंबर 2022 को कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उस समय मैं भारत में नहीं बल्कि सर्बिया में था।
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