पूर्व आईएएस टुटेजा पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई

  • शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों के खिलाफ शराब घोटाला मामले में एसीबी-ईओडब्लू को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने कहा है। ज्ञात हो कि दोनों के खिलाफ जांच एजेंसी ने शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की है।

सोमवार को टुटेजा की याचिका पर जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की एकल बेंच में सुनवाई हुई। इसके अलावा अदालत ने एसीबी-ईओडब्लू को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब-तलब भी किया है। हाईकोर्ट में इस मामले की ईडी की ओर से पैरवी उपमहाधिवक्ता डाॅ सौरभ पांडेय और एसीबी-ईओडब्लू की ओर से अधिवक्ता रनबीर सिंह मरहास ने की। वहीं, अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल व राजीव श्रीवास्तव ने की।

नो कोरेसिव एक्शन का ऑर्डर

गौरतलब है कि अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से आबकारी के मामले और नोएडा एफआईआर मामले में नो कोरेसिव एक्शन का ऑर्डर पूर्व में मिल चुका है। इसका मतलब अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

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