ईडी की रिमांड में ही रहेंगे केजरीवाल

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे, जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे। यह तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे। ईडी को सुने बिना हम इसपर फैसला नहीं ले सकते। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। सुबह हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजे राजू ने सीएम को राहत दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने सीएम की तरफ से पेश हुई वकीलों की फौज पर भी आपत्ति दर्ज की थी। ईडी का कहना है कि गोवा इलेक्शन को फंड करने के लिए सीएम केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को शराब नीति की मदद से फायदा पहुंचाया। बदले में गोवा चुनाव में उन्हें भरपूर फंड मिला। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दिन कह दें कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास गिरफ़्तारी का अधिकार है। लिहाजा, गिरफ़्तारी की चाहत को पूरा करने के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं।

सीएम पद से हटाने के लिए याचिका

आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। उसपर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। वहीं, दूसरी तरफ ईडी की हिरासत से सीएम केजरीवाल द्वारा कोई आदेश न देने का निर्देश देने की मांग को लेकर ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इन दोनों मामलों पर सुनवाई होगी। साथ ही उनके हिरासत में रहने के दौरान टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध न कराने का भी आग्रह किया गया है।

आज तक ईडी हिरासत में हैं दिल्ली सीएम

ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में पेश करके 10 दिन के रिमांड की मांग की थी। अदालत ने ईडी के अनुरोध पर केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी के कस्टडी में भेज दिया था। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए केजरीवाल को मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।

महुआ, हीरानंदानी को ईडी का समन

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को नया समन जारी कर 28 मार्च को तलब किया है। केंद्रीय एजेंसी ने इससे पहले भी तृणमूल नेता को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह आधिकारिक काम का हवाला देकर उपस्थित नहीं हुईं और नोटिस को टालने की मांग की थी। मोइत्रा और हीरानंदानी को बृहस्पतिवार को यहां ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। हीरानंदानी को एजेंसी ने उनके मुंबई स्थित ‘रियल्टी समूह’ के खिलाफ एक अलग फेमा मामले में भी तलब किया था।

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