-सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश
-शरद गुट को मिली बड़ी राहत
(फोटो : शरद)
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए ‘एनसीपी-एससीपी’ नाम और तुरही बजाता आदमी के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को शरद पवार गुट की एनसीपी को तुरही बजाता आदमी चुनाव चिह्न देने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में एनसीपी संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है। वहीं, कोर्ट ने अजित पवार गुट को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है कि उसका ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अपील के फैसले के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि तब तक ऐसी घोषणा सभी विज्ञापनों के साथ की जानी चाहिए।
अजित गुट को भी निर्देश
कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार नीत पार्टी के धड़े से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अखबारों में नोटिस जारी करने को कहा कि ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न कोर्ट में विचाराधीन है और इसका उपयोग फैसले के आधार पर होगा। पीठ ने अजित पवार नीत धड़े से चुनाव से संबंधित सभी विज्ञापनों, बैनर और पोस्टर में भी इसी तरह की घोषणा करने को कहा।
अजित खेमे से चार सप्ताह में मांगा जवाब
कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को वास्तविक राकांपा मानने के निर्वाचन आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार खेमे से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। शीर्ष कोर्ट ने 19 फरवरी को निर्देश दिया था कि राकांपा के शरद पवार नीत धड़े को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ नाम आवंटित करने का निर्वाचन आयोग का आदेश अगले आदेशों तक जारी रहेगा।
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यह है मामला
दरअसल, शरद पवार के धड़े की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगाई थी। असमें अजित पवार गुट को निर्वाचन आयोग की ओर से दिया गया ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का उपयोग करने से रोकने की मांग की गई थी। याचिका में रोक की मांग का आधार यह बताया कि इससे दोनों धड़ों को समान अवसर नहीं मिल रहे। दरअसल, शरद पवार की ओर से बनाई गई राकांपा के विभाजन से पहले इसका चुनाव चिह्न ‘घड़ी’ था। अब यह चिह्न अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी के पास है।
अजीत की खिंचाई
पिछले हफ्ते, जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीरों के कथित इस्तेमाल को लेकर अजित पवार खेमे की खिंचाई की थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार से कहा था कि वोट पाने के लिए वह अपने चाचा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के संस्थापक शरद पवार की पीठ पर सवार न हों। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा था कि अजीत पवार को अपनी पार्टी के पर्चे और नोटिस पर बड़े पवार की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।
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