शिक्षकों के पहनावे पर पाबंदियां, जींस-टीशर्ट पर रोक

महाराष्ट्र में ड्रेस कोड, सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश

मुंबीई। स्कूलों में छात्रों के लिए ड्रेस कोड होता है और ड्रेस कोड को लेकर कई राज्यों में बवाल हो चुका है। इस बीच अब महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के साथ ही टीचर्स के लिए भी ड्रेस कोड घोषित करने का फरमान दिया है। नए नियम में कहा गया है कि टीचर्स जींस टीशर्ट नहीं पहन सकते हैं और उनके लिए स्कूल अपने अनुसार टीचर्स के लिए ड्रेस कोड जारी करना होगा।

शिंदे सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पुरुष और महिला टीचर्स के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। महिलाओं के ड्रेस कोड में बताया गया है कि वे जींस और टी-शर्ट, गहरे रंग या डिजाइन या प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहनकर आएंगी। यह कहा गया है कि महिला शिक्षकों को कुर्ता-दुपट्टा और सलवार या चूड़ीदार पहनना चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षक साड़ी भी पहन सकती हैं।

इन करके पहननी होगी शर्ट

वहीं पुरुष शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा जारी ड्रेस कोड के तहत भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि शर्ट और पैंट पहनने की सलाह दी गई है जिसमें शर्ट बाहर ना होकर पैंट में इन होनी चाहिए। सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये नियम ना सिर्फ सरकारी स्कूलों के टीचरों पर लागू होंगे बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। हालांकि इसको लेकर शिक्षकों का कहना है कि क्या पहनना है और क्या नहीं ये उनका व्यक्तिगत मामला है और स्थानीय विशेषाधिकार है। इसे लेकर शिक्षक पहले से ही सचेत हैं।

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