यूट्यूबर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली। अपनी रेव पार्टियों में नशीले पदार्थ के रूप में सांप के जहर का इस्तेमाल करने के आरोप में ‘बिग ब़ॉस ओटीटी 2’ विनर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव से लंबी पूछताछ की, जो सांपों के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश से जुड़ी हुई थी, जिसमें एल्विश का नाम भी सामने आया था। कोर्ट ने एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूछताछ में एल्विश अपनी तरफ से पुलिस के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उनका मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश की। इसके बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। गौरतलब है कि रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने और वीडियो शूटिंग के दौरान भी सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में रविवार को एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया।
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नोएडा से एल्विश हुए गिरफ्तार
बता दें कि नोएडा के सेक्टर से 113 से यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो पार्टियों और क्लबों में सांपों का जहर मुहैया करवाते थे जो कि देश में कानूनन जुर्म है। बताया जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने एल्विश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट भी लगाया है। यह धारा गांजे के साथ पकड़े जाने या बेचने वालों पर लगता है।
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मुस्कुराते दिखे एल्विश यादव
गिरफ्तारी के बाद एल्विश का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वह पुलिसवालों के साथ मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद अब उनकी मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। एक तरफ तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं अब उन पर एनडीपीएस एक्ट भी लग गया है।
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हो सकती है 10-20 साल की जेल
नोएडा सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार किया। यूं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन उन पर लगा एनडीपीएस एक्ट एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। दरअसल, नशीला पदार्थ खरीदने, बेचने, बनाने या सेवन करने वालों पर यह एक्ट लगाया जाता है। इस एक्ट के तहत अगर एल्विश आरोपी सिद्ध होते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। वहीं उन्हें 1-2 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
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