सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तर्ज पर अंबिकापुर में प्रयोग
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कलेक्टर ने की विशेष पहल, पहले दिन जमीन फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई का यूट्यूब पर किया गया प्रसारण
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अम्बिकापुर। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की तर्ज पर अब अंबिकापुर कलेक्टर न्यायालय की कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट के दौरान इस विशेष पहल की शुरुआत की गई और कई महत्वपूर्ण प्रकरणों की सुनवाई की गई। कलेक्टर कोर्ट में चल रही पेशी का सोशल मीडिया यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया गया। संभाग में पहली बार इस तरह से कोर्ट के सुनवाई का सीधा प्रसारण की व्यवस्था होने से प्रकरण से जुड़े लोग किसी भी स्थान से कार्रवाई की जानकारी हासिल सकेंगे। बता दें कि कलेक्टर विलास भोसकर ने न्यायलयीन कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की तर्ज पर एक अभिनव पहल की है जिसके तहत अब से हर गुरुवार को 3 बजे से कलेक्टर न्यायालय की कार्रवाई का ऑनलाइन प्रसारण सरगुजा जिले के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। सरगुजा जिला प्रदेश का पहला जिला होगा जहां कलेक्टर कोर्ट की कार्रवाई के ऑनलाइन प्रसारण की शुरुआत की गई है। कलेक्टर श्री भोस्कर ने बताया कि कई बार आवश्यक कारणों से कोर्ट ना आने पर आवेदक अपने केस पर हुई कार्यवाही को देखने से वंचित रह जाते हैं। इस सुविधा से आवेदक घर बैठे भी अपने केस पर कार्यवाही एवं निर्णय देख सकते हैं। साथ ही सामान्य जन भी न्यायालय की कार्यवाही से रूबरू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन सुविधा से आवेदक अथवा उनके परिजन वकीलों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और न्यायालय में हुए फैसले से तुरंत अवगत हो सकेंगे। कलेक्टर ने कहा कि न्यायालय में ज्यादातर दर्ज मामले भूमि से संबंधित हैं जो काफी संवेदनशील मामला है। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रकरणों पर विशेष संज्ञान लिया जा रहा है जिससे शासकीय भूमि क्षति के साथ ही आदिवासी जन एवं आम जन के भी भूमि से जुड़े प्रकरणों को समय पर निराकरण किया जाए।
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समस्या आने पर रख सकेंगे पक्ष
कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं। इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी। साथ ही न्यायालयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी। कलेक्टर श्री भास्कर ने इस नई व्यवस्था के गांव-गांव में मुनादी कराने के भी निर्देश दिए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और ऑनलाइन प्रसारण सुविधा का लोग लाभ उठा सकें।
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4.22 एकड़ भूमि फर्जीवाड़ा की हुई सुनवाई
आज कलेक्टर कोर्ट में शहर के नमनाकला स्थित शासकीय गोचर मद की भूमि को नजूल मद में परिवर्तित कर निजी व्यक्तियों के नाम करने के प्रकरण की भी सुनवाई हुई। नजूल भूखंड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि के फर्जीवाड़ा मामले में कलेक्टर द्वारा शिकायत की जांच के बाद बंसू लोहार समेत सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार को नोटिस जारी कर 14 मार्च को कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आज इस प्रकरण की सुनवाई का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान बंसू लोहार की ओर से सिर्फ उसका पोता उपस्थित हुआ और उसने बंसू लोहार के रायपुर के अस्पताल में भर्ती होने की बात कही जबकि अन्य अनावेदकों में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदकों की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। इस प्रकरण में कलेक्टर ने 21 मार्च का समय पक्ष रखने के लिए दिया है।
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