चंडीगढ़ मेयर चुनाव : मसीह ने माना उन्होंने बैलेट पेपर पर लगाए निशान

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर हुई सुनवाई, आज भी बुलाया गया सभी पक्षों को

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को चुनाव के बैलेट पेपर व सीसीटीवी फुटेज तलब किए हैं और अब कोर्ट खुद इन दोनों को देखेगा देखेगा। सुनवाई को दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी खरीद-फरोख्त एक गंभीर मामला बताया और कहा कि अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अब मसीह बुधवार को कोर्ट में पेश होंगे। इधर, कोर्ट में सुनवाई के पूर्व चंडीगढ़ के मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया वहीं आप के तीन पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए।

सीजेआई ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से सभी बैलेट पेपर मांगे और कहा कि कड़ी सुरक्षा में बैलेट पेपर और मतगणना की पूरी सीसीटीवी वीडियो की रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करे। ज्ञात हो कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इसमें 20 वोट होने के बावजूद भी आप-कांग्रेस का गठबंधन हार गया था, वहीं 16 वोट होने पर भी भाजपा जीत गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप-कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट अमान्य करार दे दिए थे। इस निर्णय को लेकर आप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठासीन अधिकारी को जमकर फटकार लगाई।

क्या है पूरा मामला?

30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। इसमें 20 वोट होने के बावजूद भी आप-कांग्रेस का गठबंधन हार गया था, वहीं 16 वोट होने पर भी भाजपा जीत गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप-कांग्रेस गठबंधन के 8 वोट अमान्य करार दे दिए थे। इस निर्णय को लेकर आप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने की बात स्वीकारी है।

सीजेआई ने पूछा- किस अधिकार से बैलेट पेपर पर लगाए निशान

सीजेआई चंद्रचूड़ ने मसीह के वकील से कहा कि बैलेट पेपर पर निशान लगाए गए, जबकि आपको सिर्फ हस्ताक्षर करने चाहिए थे और आपने किस अधिकार से निशान लगाए। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से सभी बैलेट पेपर मांगे और कहा कि कड़ी सुरक्षा में बैलेट पेपर और मतगणना की पूरी सीसीटीवी वीडियो की रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करे। इससे पहले मसीह के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि 8 बैलेट पेपर पर निशान लगाए गए हैं।

नए सिरे से चुनाव कराने पर फैसला जांच के बाद

सीजेआई ने नए सिरे से चंडीगढ़ मेयर का चुनाव कराने के प्रस्ताव पर कहा कि पहले नए पीठासीन अधिकारी द्वारा बैलेट पेपर की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी मसीह द्वारा विकृत किए बैलेट पेपर की जांच के बाद ही नए सिरे से चुनाव कराए जाने को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। सीजेआई आप के 3 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि जो ‘हॉर्सट्रेडिंग’ चल रही है, वह एक गंभीर मामला है।

मेयर ने दिया इस्तीफा, आप के 3 पार्षद भाजपा में

सुप्रीम कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मामले में अहम सुनवाई होनी है। इससे पहले देर शाम भाजपा नेता मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल, सोनकर ने हाल में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता था। वहीं आप के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावत और गुरचरण काला भाजपा में शामिल हो गए।

चंडीगढ़ नगर निगम का ऐसा है पूरा गणित

दरअसल, चंडीगढ़ की नगर निगम में कुल 35 सीटें हैं। इसमें भाजपा के 14 और शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है। एक वोट चंडीगढ़ सांसद का भी है। दूसरी ओर आप के पास 13 और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। मामले में कोर्ट में सुनवाई से पहले तीन पार्षद भाजपा में जाने से उसके पक्ष में कुल 19 पार्षद हैं, जो बहुमत का आंकड़ा है।

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