—नागर विमानन महानिदेशालय ने की कार्रवाई
नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। एयरलाइन कंपनी ने कहा है कि वह नियामक के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। बुधवार को जारी बयान के अनुसार, नियामक को एयरलाइन एक पूर्व कर्मचारी से शिकायत मिली थी कि एयरलाइन ने आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की अनिवार्य व्यवस्था के बिना अमेरिका के लिए बोइंग 777 विमान का परिचालन किया। नियामक ने रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
कारण बताओ नोटिस के बाद कार्रवाई
डीजीसीए ने कहा कि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चलता है। इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बयान में कहा गया,डीजीसीए ने कार्रवाई करने से पहले भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर एयरलाइन की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया। सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए बोइंग 777 विमानों से संबंधित है।
इसलिए लगाया जुर्माना
डीजीसीए ने बयान में कहा, चूंकि पट्टे पर लिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम डीजीसीए के आदेश से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, जो मुद्दा उठाया गया है उसकी एयर इंडिया ने बाहरी विशेषज्ञों के साथ समीक्षा की है। सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। हम इस आदेश की विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है।
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