नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि वह कौशल विकास घोटाला मामले में याचिका पर फैसला आने तक फाइबरनेट मामले में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार न करे। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने फाइबरनेट मामले में नायडू की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका को नौ नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस से कहा कि पूर्व में दी गई व्यवस्था को बरकरार रखें।
ज्ञात हो कि नायडू कौशल विकास घोटाला मामले में पहले से ही हिरासत में हैं इसके बावजूद पुलिस फाइबरनेट मामले में उन्हें हिरासत में लेना चाह रही है।
बता दें कि इस कथित घोटाले से सरकारी खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया। नायडू राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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