दिल्ली आबकारी मामला
नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिंह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी। ईडी अब तीन और दिन सिंह से पूछताछ कर सकेगी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश दिया। ईडी ने संजय सिंह पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए उनकी हिरासत की अवधि पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध किया था। सिंह की हिरासत अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही थी। ईडी की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि मामले में भारी-भरकम राशि का लेनदेन हुआ, जिसका पता लगाने के लिए सिंह से और पूछताछ करने की आवश्यकता है। सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास इस मामले में आप नेता की हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा के ‘बदलते बयानों’ पर आधारित है। उन्होंने अदालत से कहा, मैं (सिंह) आपके मनगढ़ंत आरोपों को स्वीकार नहीं करूंगा। हिरासत बढ़ाने को लेकर हुई जिरह के अंत में, सिंह ने न्यायाधीश के सामने दावा किया कि ईडी ने उन्हें ‘गुप्त उद्देश्य’ से अपने कार्यालय से बाहर निकालने की कोशिश की।
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संजय बोले- हो सकता था एनकाउंटर
संजय सिंह ने न्यायाधीश से कहा, सुनवाई की पिछली तारीख पर आपके द्वारा (ईडी को) रिमांड दिए जाने के बाद, रात 10 बजे मुझे बताया गया कि मुझे कहीं और ले जाया जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं अदालत के आदेश के बिना बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने पूछा कि अगर मैं मुठभेड़ में मारा गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदार होंगे। जब मैं मर गया तो जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाएगा। मैंने बार-बार अदालत का आदेश मांगा।
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काेर्ट ने कहा- बिना इजाजत कहीं न ले जाएं
न्यायाधीश ने ईडी से पूछा कि वह सिंह से अपना कार्यालय छोड़ने की अनिच्छा के बारे में लिखित बयान क्यों चाहता है। इस पर, केंद्रीय एजेंसी ने सिंह के आरोप को खारिज किया। न्यायाधीश ने कहा, आपको उन्हें अदालत के आदेश के बिना कहीं नहीं ले जाना चाहिए।
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पेशी के दौरान मीडिया से बात करने पर मनाही
इस बीच, अदालत ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह सुरक्षा समस्या पैदा करता है। न्यायाधीश ने उन्हें (सिंह को) अदालत में पेश किये जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा, यह भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है।
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