केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट की फोटो …………..
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिनों से अधिक दिन के लिए संविदा पर होने वाली भर्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण सभी मंत्रालयों और विभागों के अस्थायी पदों पर सख्ती से लागू किया जाएगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसके जवाब में केंद्र ने ये जानकारी दी। केंद्र सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने रिट याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र है।
कोर्ट में केंद्र ने दी अपनी दलील
संविदा नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की मांग वाली इस याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 21 नवंबर, 2022 को इस संबंध में एक आधिकारिक सूचना जारी की जा चुकी है। इसमें 1968 और 2018 में जारी पिछले आधिकारिक ज्ञापनों का हवाला देते हुए आरक्षण की बात कही गई थी।
45 दिन से अधिक की नियुक्ति पर ही लाभ
केंद्र सरकार की ओर से जारी 2022 के आधिकारिक सूचना में कहा गया था, यह दोहराया जाता है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिनों या उससे अधिक समय की अस्थायी नियुक्तियों में एससी, एसटी, व ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा।
45 दिनों से कम अवधि में लागू नहीं होगा
हालांकि, संविदा यदि 45 दिनों से कम होगी, तब ये आरक्षण उनमें लागू नहीं होगा। संविदा नौकरी वाले कर्मचारी को भी स्थायी कर्मचारी की तरह ही सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सरकार की तरफ से संविदा की नौकरी 1 या 3 साल तक की अवधि के लिए दी जाती है। सरकार इसे 5 साल तक के लिए बढ़ा सकती है।
संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में क्या था?
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर बनी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सभी विभागों द्वारा अस्थायी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी अस्थायी नियुक्तियों में इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाएगा।
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