ऑइनलाइन गेमिंग पर कल से लगेगा 28 फीसदी जीएसटी

सभी राज्यों को अध्यादेश लाकर एक अक्टूबर से लागू करने की जरूरत

नई दिल्ली। भारत में ऑनलाइन गेमिंग कल 1 अक्टूबर से महंगा हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन संजय अग्रवाल ने कहा है कि गेमिंग कंपनियों को इसके लिए प्रोसेस के तहत लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अग्रवाल ने कहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाएं जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 को अपने यहां 30 सितंबर तक पास कराने या अध्यादेश लाकर एक अक्टूबर से लागू करने की जरूरत है।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल ने जुलाई में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का ऐलान किया था। 2 अगस्त को 51वीं बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया गया था कि इन पर जीएसटी की दरें बढ़ाई जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा, हम सभी राज्यों की सहमति से 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू करने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी दर का कानून राज्यों की विधानसभा से पारित कराना होगा। कुछ ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कारण बताओ नोटिस कानूनी प्रक्रिया है।

जीएसटी कानून में पारित हुए थे संसोधन

यह घोषणा लोकसभा द्वारा ध्वनि मत से दो जीएसटी कानूनों में संशोधन पारित करने के लगभग दो महीने बाद आई है. ये संशोधन कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची में प्रावधान शामिल करने से संबंधित हैं।

सभी राज्यों को करना होगा संशोधन

ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए जीएसटी प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव के लिए सभी राज्यों को अभी भी अपनी संबंधित विधानसभाओं में आवश्यक विधायी संशोधन या अध्यादेश पारित करना बाकी है। अग्रवाल ने कहा कि बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों को ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

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