नोटिफिकेशन भी किया जारी
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ अब यह कानून बन गया है। हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार की ओर से इस बिल को संसद की पटल पर रखा गया था। बिल पर चर्चा के बाद दोनों सदनों की मंजूरी भी मिल गई थी जिसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। बिल में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
एक दिन पहले उपराष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर
संसद से पास महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजे जाने से पहले गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिल पर दस्तखत किए थे। लोकसभा की ही तरह राज्यसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक को विशेष सत्र के दौरान करीब-करीब आम सहमति पारित किया गया था।
सब प्रक्रियाओं के बाद 2029 में होगा लागू
महिला आरक्षण विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी जरूर मिल चुकी है लेकिन इस कानून के प्रभाव में आने में अभी समय लगेगा क्योंकि अगली जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा उसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कयास लगाया जा रहा है कि 2029 में यह कानून लागू हो सकता है।
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