–कर्नाटक हाईकोर्ट ने
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र तय करे। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं। ऐसे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय होना वरदान साबित होगी। कोर्ट ने कहा कि 17 या 18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित-अहित पर फैसला लेने की मैच्योरिटी है? न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए, जो दिमाग को भ्रष्ट करती हैं। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की बेंच ने ये बातें एक्स (जो पहले ट्विटर था) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने 2 फरवरी 2021 और 28 फरवरी के बीच एक्स (जो पहले ट्विटर था) के लिए आदेश जारी किए थे। जिसमें 1474 खातों, 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में एक्स ने तर्क दिया था कि कंपनी पर जुर्माना लगाना अन्यायपूर्ण है। अगर कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा तो इससे केंद्र सरकार को बढ़ावा मिलेगा।
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क्या है मामला
दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने 2 फरवरी 2021 और 28 फरवरी के बीच एक्स (जो पहले ट्विटर था) के लिए आदेश जारी किए थे। जिसमें 1474 खातों, 175 ट्वीट्स, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। एक्स ने इनमें से 39 यूआरएल से जुड़े आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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बच्चों पर ऐसा असर
00 सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की लत
00 माता-पिता, भाई-बहन और दोस्तों से कम बातचीत
00 खेल और अन्य गतिविधियों में कम असर
00 दूसरों से प्रभावित और अपनी जिंदगी से असंतुष्ट
00 नींद की कमी, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन के शिकार
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इधर, एक्स पर लग सकता है शुल्क
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को जल्द ही मासिक भुगतान करना पड़ सकता है। इजरायली प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ लाइव-स्ट्रीम बातचीत में एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने यह संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की समस्या से निपटने के लिए ‘स्मॉल मंथली पेमेंट’ पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है।
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