पोर्टल खुला : केंद्र ने 16 अगस्त तक का समय बढ़ाया, सोसायटियों में बीमा कराने किसानों की भीड़

रायपुर- राजनांदगांव। बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे शुरू कर दिया गया है। सोमवार को किसानों ने सोसायटी में पहुंचकर बीमा कराना शुरू कर दिया है। इधर राज्य शासन के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने आगामी 16 अगस्त तक बीमा कराने की समयावधि भी बढ़ा दी है। जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने 25 जुलाई को अधिसूचना जारी कर 31 जुलाई तक बीमा करने का समय निर्धारित किया था, लेकिन इस अवधि में पोर्टल के बंद होने के कारण किसान बीमा नहीं करा सके। बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल को अपडेट करने के बाद आज सोमवार से शुरू किया गया। पोर्टल के शुरू होते ही गांवों की सोसायटियों में किसानों की भीड़ दिखाई देने लगी। इधर राज्य शासन के पत्र पर केंद्र सरकार ने बीमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त निर्धारित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब है कि किसान संगठनों द्वारा लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने आज इस आशय का आदेश जारी कर किसानों को बड़ी राहत दे दी है। किसानों का कहना है कि समय बढ़ने के बाद अब किसानों को ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी।

13 लाख किसानो का होगा बीमा

खरीफ फसल में हर साल राज्य के करीब 13 लाख किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा कराते है। इस बार राज्य के कुछ जिलो में अतिवृष्टि और दस जिलो में सूखे के हालात निर्मित होने से किसान बेहद परेशान चल रहे है। यहीं कारण है कि किसान बीमा की प्रकिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे।

तीन बीमा कंपनियों का चयन

राज्य शासन के कृषि महकमे ने इस साल राज्य के सभी जिलों को छह कलस्टर में बांट दिया है। कलस्टर के अनुसार ही अलग-अलग तीन बीमा कंपनियों का चयन किया गया है। इनमें बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है।

0 इन फसलों का होगा बीमा

योजना के तहत किसान मुख्य फसल सिंचित और असिंचित धान सहित मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी और उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी व अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो शामिल हो सकते हैं।

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