‘टेल स्ट्राइक’, इंडिगो पर 30 लाख जुर्माना

डीजीसीए की कार्रवाई

मुंबई। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने परिचालन, प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रणालीगत खामियों के लिए एयरलाइन इंडिगो पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इंडिगो के ए321 श्रेणी के विमानों में इस साल छह महीने के भीतर ‘टेल स्ट्राइक’ की चार घटनाएं हुईं, जिसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन का विशेष ऑडिट किया। डीजीसीए ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ऑडिट के दौरान उसने इंडिगो के परिचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग तथा एफडीएम (उड़ान डेटा निगरानी) कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजों और प्रक्रिया की समीक्षा की। बयान के अनुसार, विशेष ऑडिट में परिचालन/ प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रणालीगत खामियां देखने को मिलीं। इस संदर्भ में एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइन के जवाब का कई स्तर पर आकलन किया गया और वह संतोषजनक नहीं था।

टेल स्‍ट्राइक क्या है?

विमान का ‘टेल’ यानी पिछला हिस्‍सा जब उड़ान भरने या उतरने के समय हवाईपट्टी को छूने लगता है तो उसे ‘टेल स्‍ट्राइक’ कहते हैं। डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उसे डीजीसीए के नियमों एवं ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

महिला का यौन उत्पीड़न, प्रोफेसर गिफ्तार

दिल्ली से मुंबई जा रहे विमान में एक महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सुबह पांच बजकर 30 मिनट पर उड़ान भरने वाले विमान में 24 वर्षीय पीड़िता की सीट आरोपी के बगल में ही थी। उन्होंने कहा, महिला डॉक्टर ने अपनी शिकायत में बताया कि मुंबई हवाईअड्डे पर विमान के उतरने से कुछ समय पहले आरोपी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ। इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और पीड़िता ने विमान के चालक दल के सदस्यों को सूचित किया, जिन्होंने हस्तक्षेप किया।

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