नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के संयुक्त औषधि नियंत्रक एस ईश्वर रेड्डी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बायोकॉन बायोलॉजिक्स के इंसुलिन इंजेक्शन की सिफारिश करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सीबीआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निदेशक (सतर्कता) द्वारा दी गई मुकदमा चलाने की मंजूरी यहां एक विशेष अदालत के समक्ष पेश की। इस संबंध में रेड्डी की टिप्पणी जानने के लिए उनके ऑफिस में कई बार कॉल की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को सहायक औषधि निरीक्षक अनिमेष कुमार के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। अनिमेष मामले में सह-आरोपी हैं। रेड्डी और अनिमेष कुमार के अलावा, सीबीआई ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एल प्रवीण कुमार, सिनर्जी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिनेश दुआ, जिन्होंने कथित तौर पर रेड्डी को चार लाख रुपये रिश्वत के रूप में दिए थे और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के कथित माध्यम गुलजीत सेठी को भी गिरफ्तार किया है।
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