वजुखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का होगा सर्वे

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला

फोटो ज्ञानवापी नाम से ……………

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में वाराणसी जिला कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराया जाए। इसे मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सर्वे का शुरू से ही विरोध कर रहा था। मामले में अगली सुनवाई भी 4 अगस्त को ही होगी। इस मामले में कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा

कोर्ट ने वुजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है। बता दें कि वुजूखाने को पहले ही सील कर दिया गया है। कोर्ट ने एएसआई को यह भी कहा कि बिना किसी तरह के क्षति किए परिसर का वैज्ञानिक सर्वे किया जाए। इस संबंध में 4 अगस्त तक एक टीम गठित करने का भी आदेश दिया गया है। सर्वे के दौरान परिसर में नमाज होती रहेगी।

दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें दीं?

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि परिसर के सर्वे के दौरान उत्खनन आदि से ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सर्वे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष की ओर से वकीलों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों समेत कई दूसरे मामलों को सामने रखा था। वकीलों ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराना अपरिहार्य है, इससे हिन्दूओं में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है।

14 जुलाई को पूरी हुई थी सुनवाई

बता दें कि 16 मई को श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार की मांग कर रही 4 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे कराने की मांग की थी। कोर्ट में महिलाओं का पक्ष वकील विष्णुशंकर जैन रख रहे थे। उन्होंने कहा था कि वुजूखाने को सील किया गया है, लेकिन उसके आसपास के क्षेत्र का सर्वे किया जा सकता है। इस मामले में कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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