दिल्ली कोर्ट ने बृजभूषण व सचिव को किया तलब

महिला पहलवानों के उत्पीड़न का मामला

चार्जशीट पर लिया संज्ञान

नई दिल्ली। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में दिल्ली की कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चैयरमैन और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को तलब किया है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 बालिग महिला पहलवानों की तरफ से बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया। कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण को समन जारी किया। दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीडीआर रिपोर्ट भी मांगी थी। रॉउज एवन्यू कोर्ट ने 1 जुलाई को हुई सुनवाई में कहा था कि चार्जशीट 1,500 पेज की है, इसलिए पढ़ने में समय लग रहा है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द रिपोर्ट आ जाए।

क्या है मामला

ज्ञात हो कि कि 6 बालिग महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। इसी चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने बीजेपी सांसद को समन जारी किया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह व सह आरोपी विनोद तोमर को समन जारी किया है।

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगी धाराएं

आईपीसी की धारा 354 में अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है और ये एक गैर जमानती धारा है। धारा 354ए के तहत अधिकतम एक साल की सजा का प्रावधान है और ये एक जमानती धारा है। धारा 354डी में 5 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है जबकि ये धारा जमानती धारा है।

15 जून को दायर हुई थी चार्टशीट

इसके बाद कार्रवाई की कमी के खिलाफ अप्रैल में पहलवान भी से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए उतर गए थे। कुछ दिनों बाद उन्हें नई दिल्ली में पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया था। बढ़ते आक्रोश के बीच, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के आश्वासन के बाद पहलवानों ने अपना विरोध स्थगित कर दिया था।

000

प्रातिक्रिया दे