हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर ने नोटिस भेजकर संयंत्र प्रबंधन से मांगा जवाब
बलौदाबाजार। कलेक्टर चंदन कुमार ने तीन सीमेंट कंपनियों पर एमडीपीए के अनुसार खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं कर अनुबंध नियमों या शर्तों का उल्लंघन करने के कारण करोडों रुपये का जुर्माना लगाने के साथ वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस पर तीनों कंपनियों को 7 दिन में जवाब देना होगा।
जानकारी के अनुसार खनिज विभाग द्वारा अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा 1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल 2023 को नोटिस जारी किया गया था। जिसे कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा उक्त राशि की वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है। श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी। इस पर 3 करोड़ 41 लाख 23 हजार 250 रुपए तथा न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। कंपनी ने एमडीपीए की कंडिका 4.3.2 के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस, और अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर सहित 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
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सात दिन में जवाब देना होगा
नोटिस पर तीनों कंपनियों को 7 दिन में जवाब देना होगा। अगर समाधानकारक जवाब नहीं मिला, तो पट्टाधारी कंपनियों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से इस जुर्माना को वसूल किया जाएगा।
- केके बंजारे, जिला खनिज अधिकारी
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