फोटो ड्रोन नाम से …..
नई दिल्ली। सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों का निर्यात सुविधाजनक बनाने के इरादे से असैन्य इस्तेमाल वाले कुछ खास तरह के ड्रोन के निर्यात संबंधी मानदंडों में शुक्रवार को ढील देने की घोषणा की। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि स्कोमेट सूची में निर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आने वाले और 25 किलोमीटर या उससे कम दूरी तक जाने में सक्षम होने के साथ 25 किलोग्राम से कम पेलोड वाले और असैन्य इस्तेमाल वाले ड्रोन या यूएवी का निर्यात अब जीएईडी के अधीन होगा।
00000

