फोटो तमिलनाडु डीजीपी नाम से ….
चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व स्पेशल डीजीपी राजेश दास को विल्लुपुरम की एक अदालत ने महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। महिला आईपीएस फरवरी 2021 में राजेश दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी की सुरक्षा के लिए गश्ती ड्यूटी पर एक साथ यात्रा करते समय यौन संबंध बनाए थे।
अन्नाद्रमुक सरकार ने दास को निलंबित कर दिया था। मामले की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया था।
गौरतलब है कि यह मुद्दा 2021 में एक चुनावी मुद्दा बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एमके स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सजा का आश्वासन दिया था।
00

