-जांच में सहयोग न करने का आरोप
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक (मेटा प्लेटफॉर्म) को भारत में बैन करने की चेतावनी दी है। जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने मंगलुरु के बीकरनाकट्टे की रहने वाली कविता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तल्ख टिपण्णी की है। पीठ ने अपने निर्देश में आवश्यक जानकारी के साथ पूरी रिपोर्ट अदालत के समक्ष एक सप्ताह के भीतर पेश करने के लिए भी कहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिक की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को दे। मंगलुरु के एक भारतीय नागरिक शैलेश कुमार सऊदी राजा और इस्लाम के खिलाफ किए गए एक कथित अपमानजनक फेसबुक पोस्ट के कारण सऊदी अरब में सलाखों के पीछे हैं। उनकी पत्नी कविता ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका दावा है कि आपत्तिजनक संदेश उनके पति के एक फेक अकाउंट से पोस्ट किया गया था। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि फेसबुक द्वारा सहयोग की कमी के कारण जांच में देरी हुई है।
सहयोग न करने का आरोप
फेसबुक को 29 मई, 2023 को दायर एक याचिका में पार्टी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फेसबुक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से सवाल किया। वकील ने कहा कि उन्हें घटना के स्थान के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं करती है तो वह फेसबुक को भारत में बंद करने का आदेश दे सकती है।
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