-फिल्म स्टार सलमान खान को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा
मुंबई। कोई आरोपी सिलेब्रिटी है, सिर्फ इसलिए न्यायिक प्रक्रिया का इस्तेमाल उसे परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। फिल्म ऐक्टर सलमान खान के खिलाफ समन को रद्द करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह बात कही। उच्च न्यायालय ने 2019 के एक मामले में सलमान खान को राहत दे दी है। सलमान खान के खिलाफ अशोक पांडे नाम के एक पत्रकार ने डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इस केस में हाई कोर्ट की जस्टिस भारती डांगरे ने कहा, ‘न्यायिक प्रक्रिया का यह मतलब नहीं है कि बेवजह किसी को परेशान किया जाए क्योंकि वह एक नामी सिलेब्रिटी है। शिकायतकर्ता की ओर से उसके खिलाफ साजिश नहीं की जा सकती।’
सलमान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ निचली अदालत ने समन जारी किया था। इसी को चुनौती देते हुए बॉलीवुड ऐक्टर ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जहां से उन्हें राहत मिल गई।
यह है मामला
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने सलमान खान को मुंबई की गलियों में साइकिल चलाते हुए देखा था। इस पर उन्होंने ऐक्टर के बॉडीगार्ड्स से परमिशन ली थी कि वे उनका वीडियो शूट कर लें। इसके बाद वह रिकॉर्डिंग करने लगे थे, लेकिन इस पर सलमान भड़क गए और उनका फोन छीन लिया और उससे डाटा डिलीट कर दिया।इस मामले में केस दर्ज किया गया था और फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सेक्शन 504, 506 और 202 के तहत मामला चलाने को कहा था। अदालत ने खान को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश भी दिया था। इस आदेश के खिलाफ सलमान हाई कोर्ट चले गए थे। उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2022 में खान की व्यक्तिगत पेशी पर रोक लगा दी थी। लेकिन सलमान ने इसके बाद केस को ही खारिज करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश जारी किया।
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